01 अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना में बदल जाएगा यह नियम

Sukanya Samriddhi Yojana : मोदी सरकार द्वारा रकार के द्वारा साल 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। जिसके माध्यम से बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना महत्वपूर्ण वजह है। हालांकि भारत सरकार ने इस योजना में कुछ नया बदलाव किया हैं, जिसे 01 अक्टूबर 2024 से लागू कर दिया जाएगा। बताते चले कि अगर इस नए नियम का पालन नहीं की गई, तो सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद भी की जा सकती है।

तो चलिए अपने इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि इन बदलावों का आखिर क्या प्रभाव पड़ेंगे और कैसे सुकन्या समृद्धि योजना अब और अधिक सुदृढ़ हो गया है।

सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है

साल 2015 में मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और शादी के में आर्थिक बल और सहयोग मिले के उद्देश्य से इसकी सुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य के किसी भी डाकघर अथवा बैंक में बच्ची के नाम पर खाता खोलकर हर महीने एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है।

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत न्यूनतम 250 रुपये से बैंक खाता खोला जा सकता है, और 1.5 लाख रुपये तक की राशि सालाना जमा किया जा सकता है। वहीं बेटी की 21 साल की उम्र होने पर सुकन्या समृद्धि योजना से जमा राशि ब्याज सहित निकाल सकने का प्रावधान हैं।

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निवेश और रिटर्न – सुकन्या समृद्धि योजना


बताते चले कि सरकारी वेबसाइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत, निवेशकों को सरकार के तरफ से काफी अच्छी ब्याज दर का लाभ मिलता है। जनवरी-मार्च 2024 की तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% की दर पर ब्याज दिया गया हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना में लगातार 15 साल तक प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख रुपये जमा की जाए, तो बेटी की मैच्योरिटी पर करीब 69.27 लाख रुपये मिल सकता हैं। यह न केवल बहन, बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करता हैं, अपितु शिक्षा और शादी के खर्चों को भी कवर करता हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

  • सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए बच्ची की उम्र 10 साल से कम होना चाहिए।
  • खाता डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोली जा सकती है।
  • एक बच्ची के नाम पर एक ही खाता खोले जा सकता है।
  • सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले खाता का पैसा 21 साल बाद मिलती है, हालांकि 18 साल की उम्र में शादी या फिर पढ़ाई के लिए निकासी किया जा सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स लाभ और निकासी की सुविधा


सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आयकर की धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसके अलावें, बेटी की उम्र 18 साल होने पर उसके पढ़ाई के लिए जमा राशि का 50% निकाली जा सकती है।

01 अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना में नया बदलाव


सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम के अंतर्गत भारत सरकार ने अब एक नया नियम लागू किया हैं कि, किसी बच्ची का खाता उसके कानूनी अभिभावक ने अगर नहीं खोला है, तो उस राशि को ट्रांसफर करवाना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नही किया जाता हैं तो खाता बंद कर दी जाएगी। बताते चले कि सरकार की यह बदलाव 01 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य सुकन्या समृद्धि योजना के खाता के संचालन में सुरक्षा सुनिश्चित कराना है।

Rahul Kumar

By 2024, many important government schemes have been launched by Prime Minister Narendra Modi, which aim to promote the social and economic progress of the country. These schemes aim to provide assistance to various social sections, especially the poor and backward classes. Many types of facilities and benefits are provided under these schemes, which are helpful in making different sections of the society empowered and self-reliant.

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