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Bihar NCL Certificate Online Apply 2026: बिहार और केंद्र सरकार के लिए अलग-अलग नॉन क्रीमी लेयर — जानें कौन-सा बनवाएं, अप्लाई लिंक, वैधता और डाउनलोड प्रोसेस

Bihar NCL Certificate Online Apply 2026 में सबसे आम और सबसे महंगी गलती है — गलत NCL बनवा लेना। बिहार के RTPS पोर्टल पर नॉन क्रीमी लेयर (Non Creamy Layer / क्रीमीलेयर रहित) प्रमाण पत्र की दो अलग सेवाएं हैं: एक “बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ” (BC/EBC के लिए, राज्य की नौकरी-एडमिशन में) और दूसरी “केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ” (OBC के लिए, UPSC, SSC, रेलवे, बैंक और केंद्रीय संस्थानों में)। एक की जगह दूसरा लगाने पर आरक्षण का दावा रद्द हो सकता है।

इस आर्टिकल में OBC NCL Certificate Bihar Kaise Banaye से लेकर दोनों NCL का फर्क, ₹8 लाख वाली क्रीमी लेयर की शर्त आसान भाषा में, जरूरी दस्तावेज़ और शपथ पत्र (Form VIII/XI), अंचल-अनुमंडल-जिला स्तर के आवेदन लिंक, स्टेटस चेक, PDF डाउनलोड और यह भी कि NCL हर साल बनवाना पड़ता है या नहीं — सब कुछ एक जगह दिया गया है। सितंबर 2026 में सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ किया है कि NCL के लिए पहले से अलग जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी नहीं है — फिर भी जाति प्रमाण पत्र दूसरे कामों में चाहिए होता है, उसका तरीका Bihar Caste Certificate Online Apply 2026 में देखें। आगे पूरी details दी गई हैं – eligibility से लेकर आखिरी तारीख तक, ताकि आपको हरेकबात की जानकारी अच्छे से मिल जाये।

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यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की RTPS सेवा-सूची और serviceonline.bihar.gov.in पर जारी “आवश्यक सूचना” (1 अक्टूबर 2026 को जांची गई) पर आधारित है। पूरा नोटिस यहां देखें पर उपलब्ध है।

Bihar NCL Certificate 2026: Overview

सेवा का नामनॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन —
(1) बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ
(2) केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ
विभाग (Launched By)सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार — RTPS के तहत
राज्यबिहार
कौन बनवा सकता हैबिहार के पिछड़ा वर्ग (BC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लोग;
केंद्र वाले NCL के लिए जाति केंद्र की OBC सूची में होनी चाहिए
मुख्य लाभनौकरी और एडमिशन में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का दावा
सरकारी शुल्क₹0 (ऑनलाइन); CSC/कियोस्क पर सेवा शुल्क अलग
समय-सीमाहर स्तर पर 10 कार्य दिवस
आवेदन कबसालभर, कभी भी
Official Websiteserviceonline.bihar.gov.in
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Bihar NCL Certificate New Rules 2026: सितंबर 2026 का नया निर्देश क्या कहता है?

आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर चल रही बहस के बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने सितंबर 2026 में सभी जिलाधिकारियों को NCL प्रमाण पत्र से जुड़े पहले से लागू नियमों का 100% पालन करने का निर्देश दिया। रिपोर्टों के मुताबिक इस पत्र की मुख्य बातें ये हैं:

  • अलग प्रमाण पत्र जरूरी नहीं: NCL के लिए आवेदक को पहले से अलग जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है — तय प्रक्रिया से यह जानकारी जांचकर सीधे NCL जारी किया जा सकता है (परिपत्र संख्या 11490, दिनांक 16 अगस्त 2012 के आधार पर)।
  • NCL में जाति और निवास भी दर्ज: NCL प्रमाण पत्र में आवेदक की जाति और निवास की जानकारी होती है, इसलिए नियमों के तहत इसे इन कामों के लिए भी मान्य माना गया है।
  • पुराना NCL भी चलेगा: जो व्यक्ति अब भी क्रीमी लेयर से बाहर है, उसका पहले बना NCL तय प्रारूप वाले स्व-शपथ पत्र (Form-XVIII B) के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है (परिपत्र संख्या 15440, दिनांक 5 दिसंबर 2017)।
  • वेतन और खेती की आय नहीं जुड़ेगी: माता-पिता की आय की गणना केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी, जिनमें वेतन और खेती की आय को नहीं जोड़ा जाता।
  • आय-सीमा नहीं बदली: इस निर्देश से क्रीमी लेयर की आय-सीमा या आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है — मकसद सिर्फ बेवजह के कागज़ और दफ्तर के चक्कर कम करना है।

Bihar NCL vs Central NCL: आपको कौन-सा बनवाना चाहिए?

बिंदुबिहार सरकार के प्रयोजनार्थ (State NCL)केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ (Central NCL)
किसके लिएबिहार की BC/EBC सूची वाली जातियांकेंद्र की OBC सूची (बिहार) वाली जातियां
कहां काम आता हैBPSC, BSSC, बिहार पुलिस, राज्य की दूसरी नौकरियां,
बिहार के कॉलेज-विश्वविद्यालय
UPSC, SSC, रेलवे, बैंक, केंद्रीय विश्वविद्यालय,
IIT/NIT जैसे केंद्रीय संस्थान
आवेदन फॉर्मForm-IXForm-VI
स्व-घोषणा (शपथ पत्र)Form-XIForm-VIII
प्रमाण पत्र का प्रारूपForm-XForm-VII

ध्यान रखें: कोई जाति बिहार की पिछड़ा वर्ग सूची में होकर भी केंद्र की OBC सूची में न हो, ऐसा हो सकता है। ऐसे में केंद्र वाला NCL नहीं बनेगा। आवेदन से पहले अपनी जाति दोनों सूचियों में जांच लें।

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BC-1 और BC-2 का मतलब: बिहार की राज्य सूची के दो हिस्से हैं — अनुसूची-1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC, बोलचाल में BC-1) और अनुसूची-2 यानी पिछड़ा वर्ग (BC, बोलचाल में BC-2)। दोनों वर्ग के लोग बिहार सरकार वाला NCL बनवा सकते हैं।

Bihar NCL Certificate

NCL का मतलब है कि आप पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन “क्रीमी लेयर” (आर्थिक-सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके परिवार) में नहीं आते। यह दो तरह से जांचा जाता है:

  • आय की जांच: माता-पिता की दूसरी आय (जैसे व्यापार, किराया, ब्याज) लगातार तीन साल तक ₹8 लाख सालाना से ज्यादा हो, तो परिवार क्रीमी लेयर में माना जाता है। इस जांच में माता-पिता का वेतन और खेती की आय नहीं जोड़ी जाती — रिपोर्टों के मुताबिक बिहार सरकार ने सितंबर 2026 में भी यही स्पष्ट किया है।
  • पद की जांच (वेतन वालों के लिए): वेतन की जगह माता-पिता का पद देखा जाता है। जैसे माता या पिता में से कोई सीधे भर्ती हुआ ग्रुप-A (क्लास-I) अधिकारी हो, या दोनों ग्रुप-B अधिकारी हों, या कोई संवैधानिक पद पर हो — तो बच्चा क्रीमी लेयर में आ सकता है।
  • शादीशुदा महिला: क्रीमी लेयर की स्थिति माता-पिता के आधार पर तय होती है, पति की आय या पद से नहीं। इसलिए विवाहित महिला का NCL पिता के नाम और पते से बनता है — BPSC जैसी भर्तियों में यह नियम सख्ती से देखा जाता है, उदाहरण के लिए BPSC Teacher Vacancy 2026 के आरक्षण व Documents नियम पढ़ें।

आवेदक की अपनी नौकरी या आय से भी क्रीमी लेयर तय नहीं होती — यह हमेशा माता-पिता की स्थिति से तय होती है।

NCL Certificate Creamy Layer Rule

Bihar NCL Certificate Documents Required

  • पहचान का सबूत — आधार OTP सत्यापन या चुनाव आयोग द्वारा मान्य 12 पहचान पत्रों में से एक
  • जाति और निवास की जानकारी — पहले से बने जाति/निवास प्रमाण पत्र हों तो लगा दें, लेकिन सितंबर 2026 के निर्देश के अनुसार NCL के लिए इन्हें अलग से बनवाना जरूरी नहीं
  • माता-पिता की आय का विवरण और सबूत — जैसे वेतन पर्ची, ITR, जमीन/खेती के कागज़, व्यापार का सबूत (आय प्रमाण पत्र पहले से हो तो और आसान)
  • माता-पिता नौकरी में हों तो उनके पद/ग्रुप का सबूत
  • स्व-घोषणा: बिहार सरकार वाले NCL के लिए Form-XI, केंद्र सरकार वाले NCL के लिए Form-VIII
  • 300 KB से छोटी पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल

NCL प्रमाण पत्र अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर: दोनों प्रकार के आवेदन लिंक

स्तरप्रमाण पत्र कौन देगाबिहार सरकार वाला NCLकेंद्र सरकार वाला NCL
अंचल स्तर (10 कार्य दिवस)अंचल अधिकारी (CO)आवेदन करेंआवेदन करें
अनुमंडल स्तर (10 कार्य दिवस)SDO या SDO द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
— अंचल स्तर का प्रमाण पत्र चाहिए
आवेदन करेंआवेदन करें
जिला स्तर (10 कार्य दिवस)जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
— अनुमंडल स्तर का प्रमाण पत्र चाहिए
आवेदन करेंआवेदन करें

सामान्य जरूरतों के लिए अंचल स्तर का NCL काफी होता है। अनुमंडल या जिला स्तर का प्रमाण पत्र तभी बनवाएं जब भर्ती के विज्ञापन में उसी की मांग हो — तब नीचे वाले स्तर की आवेदन संदर्भ संख्या और टोकन संख्या से आवेदन होता है, फॉर्म दोबारा नहीं भरना पड़ता।

Bihar NCL Certificate Online Apply: OBC NCL Certificate Kaise Banaye? (Step by Step)

  1. serviceonline.bihar.gov.in पर “ऑनलाइन आवेदन” → “लोक सेवाएँ” → “सामान्य प्रशासन विभाग” में जाएं।
  2. अपनी जरूरत के हिसाब से “नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)” या “(केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ)” चुनें, फिर “अंचल स्तर पर” क्लिक करें।
  3. नाम अंग्रेज़ी में भरें (हर शब्द के बाद Space से हिंदी नाम अपने आप बनेगा), फिर माता-पिता का नाम, पता, जाति, माता-पिता का पेशा/पद और आय का विवरण भरें।
  4. आधार OTP या मान्य पहचान पत्र से सत्यापन करें और फोटो लगाएं।
  5. “Attach Annexure” में जाति-निवास प्रमाण पत्र, आय/पद का सबूत और सही शपथ पत्र (Form VIII या XI) अपलोड करें।
  6. Submit करके पावती डाउनलोड करें और Application Reference Number सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय का RTPS काउंटर, कियोस्क, CSC या पंचायत सरकार भवन इस्तेमाल कर सकते हैं।

Bihar NCL Certificate Status Check और PDF Download

स्टेटस: serviceonline.bihar.gov.in के “नागरिक अनुभाग” में “आवेदन की स्थिति देखें” खोलें, Application Reference Number और तारीख डालकर Submit करें। SMS और ईमेल पर भी हर बदलाव की सूचना आती है।

डाउनलोड: सर्टिफिकेट डाउनलोड पेज पर RTPS चुनें, Application Reference Number और अंग्रेज़ी में नाम डालकर डिजिटल हस्ताक्षर वाला PDF डाउनलोड करें। SMS लिंक, ईमेल, DigiLocker और सर्विस प्लस इनबॉक्स से भी प्रमाण पत्र मिलता है।

Bihar NCL Certificate Validity: नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र हर साल बनवाना पड़ता है?

NCL का प्रकारदोबारा कब बनवाएं
बिहार सरकार वाला NCLसामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार इसे बार-बार बनवाने की जरूरत नहीं है। राज्य की सेवाओं के लिए पुराने प्रमाण पत्र के साथ “क्रीमी लेयर में नहीं आने” की अंडरटेकिंग देकर आवेदन किया जा सकता है, और जरूरत पड़े तो उसी अंडरटेकिंग के आधार पर पुराने से नया NCL भी निर्गत हो सकता है। सितंबर 2026 के निर्देश में भी दोहराया गया है कि पुराना NCL तय प्रारूप वाले स्व-शपथ पत्र (Form-XVIII B) के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है।
केंद्र सरकार वाला NCLकेंद्र की भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं आम तौर पर हाल का (विज्ञापन में दी गई तारीख या वित्तीय वर्ष के हिसाब से बना) NCL मांगती हैं। इसलिए हर नई केंद्रीय भर्ती/एडमिशन से पहले उसके नोटिफिकेशन की शर्त देखकर नया बनवाएं।

यानी 6 महीने वाला कोई नियम नहीं है — राज्य वाले NCL में अंडरटेकिंग से काम चल जाता है, जबकि केंद्र वाला NCL भर्ती की शर्त के अनुसार ताज़ा रखना पड़ता है।

समय पर NCL न मिले तो क्या करें?

10 कार्य दिवस में प्रमाण पत्र न मिलने पर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अपील करें — अंचल स्तर के मामले में पहली अपील SDO और पुनर्विलोकन DM के पास। ऑनलाइन अपील rtpsappeal.bihar.gov.in पर होती है।

Bihar NCL Certificate Important Advice

  1. पहले नोटिफिकेशन पढ़ें, फिर NCL चुनें: UPSC/SSC/रेलवे के फॉर्म में बिहार सरकार वाला NCL लगाना सबसे आम गलती है। केंद्र की भर्ती में हमेशा “केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ” वाला NCL ही लगाएं।
  2. सही शपथ पत्र: राज्य वाले NCL में Form-XI और केंद्र वाले में Form-VIII लगता है। गलत फॉर्म या बिना माता-पिता के हस्ताक्षर वाला शपथ पत्र आवेदन लौटवा सकता है।
  3. EWS और NCL एक साथ नहीं: पिछड़ा वर्ग के लोग EWS आरक्षण नहीं ले सकते — EWS सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है, जिसकी जानकारी Bihar EWS Certificate Online Apply 2026 में है।
  4. माता-पिता की नौकरी का पूरा विवरण दें: पद, ग्रुप और नियुक्ति की उम्र जैसी बातें क्रीमी लेयर तय करती हैं। अधूरी जानकारी पर सत्यापन में देरी या अस्वीकृति होती है।

Bihar NCL Certificate – Frequently Asked Questions (FAQ)

क्या NCL बनवाने से पहले जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है?

नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सितंबर 2026 के निर्देश में साफ किया है कि NCL के लिए पहले अलग से ये तीनों प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी नहीं है — जरूरी जानकारी की जांच करके सीधे NCL जारी किया जा सकता है।

NCL के लिए आय सीमा कितनी है?

क्रीमी लेयर की आय-सीमा ₹8 लाख सालाना है, लेकिन इस जांच में माता-पिता का वेतन और खेती की आय नहीं जोड़ी जाती। वेतन वाले माता-पिता के लिए उनका पद देखा जाता है।

क्या NCL हर साल बनवाना पड़ता है?

बिहार सरकार वाले NCL को बार-बार बनवाने की जरूरत नहीं — पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग दी जा सकती है। केंद्र वाले NCL के लिए भर्ती/एडमिशन की शर्त के अनुसार हाल का प्रमाण पत्र चाहिए।

NCL के लिए Form VIII और Form XI कहां मिलेगा?

दोनों फॉर्म serviceonline.bihar.gov.in के “महत्वपूर्ण डाउनलोड” में मौजूद हैं। Form-VIII केंद्र वाले NCL और Form-XI बिहार सरकार वाले NCL के शपथ पत्र के लिए है।

शादीशुदा महिला का NCL किसके आधार पर बनेगा?

क्रीमी लेयर की स्थिति माता-पिता से तय होती है, पति से नहीं। इसलिए विवाहित महिला का NCL पिता के नाम और मायके के पते से बनवाना चाहिए।

Bihar NCL Certificate Download कैसे करें?

swcs.bihar.gov.in के सर्टिफिकेट डाउनलोड पेज पर RTPS चुनें, Application Reference Number और अंग्रेज़ी में नाम डालकर डाउनलोड करें। DigiLocker और SMS लिंक से भी मिल जाता है।

Bihar NCL Certificate Online Apply 2026: Important Links

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NCL में एक गलत विकल्प पूरी भर्ती में आरक्षण छीन सकता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले तय करें कि आपको राज्य की भर्ती के लिए NCL चाहिए या केंद्र की, सही शपथ पत्र लगाएं और भर्ती की आखिरी तारीख से कम से कम दो हफ्ते पहले आवेदन कर दें। बिहार के सभी प्रमाण पत्रों से जुड़े गाइड यहां देखें।

अंतिम और सटीक जानकारी के लिए कृपया serviceonline.bihar.gov.in देखें।

Reviewed by Editorial Team, Bihar Yojana Desk, schemenews.com

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