Unified Pension Scheme : अभी अभी मिल रही जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के मामले में बड़ा झटका दिए है। क्योकि अब सरकार के नए नियम के मुताबिक आश्रितों के रूप में अब केवल और केवल पत्नी ही पारिवारिक पेंशन की हकदार मानी जायेगी। हाल में ही केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर इस मामले में संज्ञान लिया। इस में खासकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित बाते बताई गई, हालांकि जिन राज्यों के अधिकारियों को इस सम्बंध में जानना था उनके सवालों का जवाब भी दिया गया। इस बैठक में यह साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी कारण से कर्मचारी के नहीं रहने पर केवल उसके पत्नी ही पारिवारिक पेंशन की हकदार मानी जाएगी, इसमे एक और बात किलियर की गई कि पत्नी भी वही मानी जायेगी जो सेवानिवृत्ति के समय थी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पहले ये प्रावधान था
इससे पहले के निर्धारित नियमों के अनुसार कर्मचारी के पत्नी के अलावें विधवा पुत्री, अविवाहित पुत्री, तलाकशुदा पुत्री, निःशक्त पुत्र-पुत्री और 25 साल तक के बेरोजगार पुत्र जैसी श्रेणी के तहत आने वालों को भी पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार माना गया हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम से निकाल सकेंगे 60 प्रतिशत तक की राशि
बताते चले बैठक में हुए निर्णय के मुताबिक अब ग्रेच्युटी के अलावें सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले एकमुश्त भुगतान के रूप में सेवा के प्रत्येक छह महीने पूरे होने पर वेतन व डीए का 1/10वां हिस्सा दी जाएगी। बताते चले कि इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं की जाएगी, लेकिन कर्मचारी के पुरानी पेंशन योजना की तरह ही कुल जमा का 60 प्रतिशत हिस्सा निकालने पर पेंशन शेष 40 प्रतिशत राशि के हिसाब से ही दिया जाएगा।
खुशखबरी: नीतीश कुमार डाइरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करेंगे 50-50 हजार रुपये
मार्केट में निवेश होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की राशि
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में जमा होने वाले सरकार व कर्मचारियों के सभी अंशदान का पूरा पैसा अब मार्केट में भी निवेश किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक इसके अंतर्गत 8.5% हिस्सा रिजर्व फंड में रखी जायेगी। यूपीएस में जमा हुई पूरी राशि केन्द्र सरकार से संबंधित एजेंसियों के अधीन रहेगी। इसीलिए इस मामले में घबराने की जरूरत नही है क्योंकि इसका फायदा यह है कि मार्केट की स्थिति जैसी भी हो आपको जितना मिलना था उतना ही मिलेगा।