Bihar EWS Certificate Online Apply 2026 से पहले यह जानना जरूरी है कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मार्च 2026 में EWS प्रमाण पत्र पर 28 सवाल-जवाब वाली नई गाइडलाइन जारी की है, ताकि हर जिले और अंचल में एक जैसे नियम से प्रमाण पत्र बने। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का “आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र” सिर्फ सामान्य (अनारक्षित यानी सवर्ण) वर्ग के उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना आय ₹8 लाख से कम हो और जमीन-मकान तय सीमा से ज्यादा न हो। इसी से नौकरी और एडमिशन में 10% EWS आरक्षण मिलता है, जिसे आम बोलचाल में सवर्ण आरक्षण भी कहा जाता है।
इस आर्टिकल में EWS Certificate Kaise Banaye से लेकर EWS की पूरी पात्रता, परिवार की आय कैसे जोड़ें, शादीशुदा महिलाओं का खास नियम, जरूरी दस्तावेज़, अंचल-अनुमंडल-जिला स्तर के आवेदन लिंक, स्टेटस चेक, PDF डाउनलोड और वैधता — सब कुछ आसान भाषा में है। साधारण आय प्रमाण पत्र और EWS में फर्क समझना हो तो Bihar Income Certificate Online Apply 2026 देखें। नीचे हमने सारी ज़रूरी जानकारी step by step समझाई है, ताकि आपको इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही जगह मिल जाये।
- Bihar EWS Certificate 2026: Overview
- Bihar EWS Certificate Eligibility: सवर्ण आरक्षण (10% EWS) का लाभ कौन ले सकता है?
- EWS में “परिवार” की आय कैसे जोड़ी जाती है?
- Bihar EWS New Rules 2026: नई गाइडलाइन में क्या बदला?
- Bihar EWS Certificate Documents Required
- EWS प्रमाण पत्र अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर: आवेदन लिंक
- Bihar EWS Certificate Online Apply: EWS Certificate Kaise Banaye? (Step by Step)
- Bihar EWS Certificate Status Check and PDF Download
- Bihar EWS Certificate Validity और Renewal: हर साल नया बनवाना पड़ेगा?
- विवाहित महिलाओं का EWS प्रमाण पत्र कैसे बनेगा?
- केंद्र सरकार की नौकरी में बिहार का EWS प्रमाण पत्र चलेगा?
- Bihar EWS Certificate Reject क्यों होता है? इन गलतियों से बचें
- Bihar EWS Certificate Important Advice
- Bihar EWS Certificate – Frequently Asked Questions (FAQ)
- Bihar EWS Certificate Online Apply 2026: Important Links
यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की RTPS सेवाओं और मार्च 2026 में जारी EWS गाइडलाइन से जुड़ी आधिकारिक जानकारी (1 अक्टूबर 2026 को जांची गई) पर आधारित है। पूरा नोटिस यहां देखें पर उपलब्ध है।
Bihar EWS Certificate 2026: Overview
| सेवा का नाम | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन |
| विभाग (Launched By) | सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार — RTPS के तहत |
| राज्य | बिहार |
| कौन बनवा सकता है | बिहार के सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के लोग, जो SC, ST, BC या EBC में नहीं आते |
| मुख्य लाभ | सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% EWS आरक्षण |
| आय सीमा | परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय ₹8 लाख से कम |
| सरकारी शुल्क | ₹0 (ऑनलाइन); CSC/कियोस्क पर उनका सेवा शुल्क अलग |
| वैधता | बिहार के प्रमाण पत्र के लिए निर्गत तिथि से 1 साल |
| आवेदन कब | सालभर, कभी भी |
| Official Website | serviceonline.bihar.gov.in |
Bihar EWS Certificate Eligibility: सवर्ण आरक्षण (10% EWS) का लाभ कौन ले सकता है?
EWS के लिए दो शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए — आय की और संपत्ति की। नीचे में से कोई भी संपत्ति परिवार के पास हो, तो आय ₹8 लाख से कम होने पर भी EWS नहीं बनेगा:
| शर्त | EWS के लिए पात्र नहीं, अगर… |
| सालाना पारिवारिक आय | सभी स्रोतों (वेतन, खेती, व्यापार, पेशा) से कुल आय ₹8 लाख या उससे ज्यादा |
| खेती की जमीन | 5 एकड़ या उससे ज्यादा |
| आवासीय फ्लैट | 1000 वर्ग फुट या उससे बड़ा |
| आवासीय प्लॉट (अधिसूचित नगर निकाय क्षेत्र) | 100 वर्ग गज या उससे बड़ा |
| आवासीय प्लॉट (दूसरे क्षेत्र) | 200 वर्ग गज या उससे बड़ा |
EWS सिर्फ बिहार के निवासियों को राज्य में मिलता है। दूसरे राज्य के लोग बिहार की भर्ती में EWS का दावा नहीं कर सकते। और जो पहले से SC, ST, BC या EBC आरक्षण के दायरे में हैं, वे EWS नहीं ले सकते — उनके लिए NCL या जाति आधारित आरक्षण है।

EWS में “परिवार” की आय कैसे जोड़ी जाती है?
EWS में सिर्फ आवेदक की नहीं, परिवार की कुल आय देखी जाती है — और इसमें वेतन व खेती की आय भी जोड़ी जाती है (NCL में ऐसा नहीं होता)। केंद्र सरकार (DoPT) की परिभाषा में परिवार का मतलब है — आवेदक, उसके माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन, पति/पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे।
बिहार की मार्च 2026 वाली गाइडलाइन पर आई रिपोर्टों के मुताबिक विवाहित आवेदक के मामले में पति-पत्नी और उनके आश्रित बच्चों की संयुक्त आय को आधार माना जाएगा। इसलिए विवाहित आवेदक राज्य के प्रमाण पत्र के लिए अपने अंचल से यह बात पक्की कर लें, और केंद्र की भर्ती के लिए उस भर्ती के नोटिफिकेशन वाली परिभाषा से आय जोड़ें।
Bihar EWS New Rules 2026: नई गाइडलाइन में क्या बदला?
- पूरे राज्य में एक नियम: पहले अलग-अलग जिलों और अंचलों में नियमों की अलग व्याख्या होती थी; अब 28 सवाल-जवाब वाली गाइडलाइन के आधार पर हर जगह एक जैसे मानक से प्रमाण पत्र बनेगा।
- आय की गणना साफ: वेतन ही नहीं, खेती, व्यापार और दूसरे सभी स्रोतों की आय जोड़ी जाएगी।
- संपत्ति की सीमा साफ: 5 एकड़ खेती की जमीन, 1000 वर्ग फुट का फ्लैट और प्लॉट की सीमा को लेकर भ्रम दूर किया गया है।
- गलत जानकारी पर सख्ती: झूठी जानकारी देकर EWS बनवाने पर कड़ी कार्रवाई होगी, और जिलाधिकारियों को बिना पूरी जांच के प्रमाण पत्र जारी न करने का निर्देश है।
Bihar EWS Certificate Documents Required
- पहचान का सबूत — आधार OTP सत्यापन या चुनाव आयोग द्वारा मान्य 12 पहचान पत्रों में से एक
- स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र (बिहार के निवासी होने का सबूत)
- परिवार की आय का सबूत — वेतन पर्ची, ITR, पेंशन या खेती/व्यापार से जुड़े कागज़
- जमीन-मकान का विवरण — खतियान, जमाबंदी/लगान रसीद या दूसरे संपत्ति कागज़
- आय और संपत्ति की स्व-घोषणा (ऑनलाइन फॉर्म के साथ)
- 300 KB से छोटी पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल
EWS प्रमाण पत्र अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर: आवेदन लिंक
| स्तर | प्रमाण पत्र कौन देगा | पहले से क्या चाहिए | आवेदन लिंक |
| अंचल स्तर | अंचल अधिकारी (CO) | सीधा आवेदन | अंचल स्तर पर आवेदन |
| अनुमंडल स्तर | SDO या SDO द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी | अंचल स्तर का EWS प्रमाण पत्र | अनुमंडल स्तर पर आवेदन |
| जिला स्तर | जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी | अनुमंडल स्तर का EWS प्रमाण पत्र | जिला स्तर पर आवेदन |
ज्यादातर जरूरतों के लिए अंचल स्तर का EWS प्रमाण पत्र काफी है। ऊपर के स्तर पर आवेदन नीचे वाले स्तर की आवेदन संदर्भ संख्या और टोकन संख्या से होता है, पूरा फॉर्म दोबारा नहीं भरना पड़ता। प्रमाण पत्र मिलने की निर्धारित तिथि आपकी पावती पर देख सकते हैं।
Bihar EWS Certificate Online Apply: EWS Certificate Kaise Banaye? (Step by Step)
- serviceonline.bihar.gov.in पर “ऑनलाइन आवेदन” → “लोक सेवाएँ” → “सामान्य प्रशासन विभाग” → “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन” → “अंचल स्तर पर” चुनें।
- बिना लॉगिन फॉर्म भरें, या सर्विस प्लस इनबॉक्स के लिए मेरी पहचान (MeriPehchaan) से पंजीकरण करें।
- नाम अंग्रेज़ी में भरें (हर शब्द के बाद Space दबाने पर हिंदी नाम खुद बनेगा), फिर परिवार के सदस्यों, आय के सभी स्रोतों और जमीन-मकान का विवरण ध्यान से भरें।
- आधार OTP से सत्यापन करें या पहचान पत्र अपलोड करें, फिर फोटो लगाएं।
- “Attach Annexure” में निवास, आय और संपत्ति के कागज़ अपलोड करें।
- Submit करके पावती डाउनलोड करें — इसी पर Application Reference Number और प्रमाण पत्र मिलने की तिथि होती है।
RTPS काउंटर, कियोस्क, CSC या पंचायत सरकार भवन से ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
Bihar EWS Certificate Status Check and PDF Download
स्टेटस: serviceonline.bihar.gov.in पर “नागरिक अनुभाग” → “आवेदन की स्थिति देखें” में Application Reference Number और तारीख भरकर Submit करें।
डाउनलोड: सर्टिफिकेट डाउनलोड पेज पर RTPS चुनें, Application Reference Number और अंग्रेज़ी में नाम डालें और डिजिटल हस्ताक्षर वाला PDF डाउनलोड करें। SMS लिंक, ईमेल, DigiLocker और सर्विस प्लस इनबॉक्स से भी प्रमाण पत्र मिलता है।
Bihar EWS Certificate Validity और Renewal: हर साल नया बनवाना पड़ेगा?
हां, EWS प्रमाण पत्र स्थायी नहीं है। बिहार के EWS प्रमाण पत्र को निर्गत तिथि से एक साल तक मान्य माना जाता है — BPSC जैसी राज्य की भर्तियों के विज्ञापन में भी यही शर्त दी जाती है। केंद्र की भर्तियों में नियम थोड़ा अलग है: वहां आम तौर पर उस वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) का प्रमाण पत्र मांगा जाता है जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि पड़ती है, और आय पिछले वित्तीय वर्ष की देखी जाती है। इसलिए हर नई भर्ती से पहले उसका नोटिफिकेशन पढ़कर तय करें कि नया प्रमाण पत्र चाहिए या नहीं।
उदाहरण: 13 जुलाई 2026 को बना बिहार का EWS प्रमाण पत्र आम तौर पर 12 जुलाई 2027 तक मान्य माना जाएगा। Renewal (नवीनीकरण): RTPS पर नवीनीकरण का अलग विकल्प नहीं है — वैधता खत्म होने से पहले उसी सेवा में नया आवेदन करें। आय और संपत्ति की जांच दोबारा होती है, इसलिए इस बीच आय बढ़ी हो या जमीन खरीदी हो, तो उसकी जानकारी सही-सही भरें।
विवाहित महिलाओं का EWS प्रमाण पत्र कैसे बनेगा?
विवाहित महिलाओं के मामले में पहचान और आय अलग-अलग जगह से तय होती है:
- मूल निवास (बिहार की निवासी होने का सबूत): पिता के स्थायी निवास के आधार पर बना निवास प्रमाण पत्र।
- आय: अगर महिला पति के साथ रहती है, तो आय प्रमाण पति के स्थायी निवास वाले अंचल से बनता है।
BPSC की शिक्षक भर्ती में यही नियम लिखा गया है कि आय प्रमाण पति के अंचल से हो, लेकिन साथ में पिता के पते वाला निवास प्रमाण पत्र भी लगे — पूरी जानकारी BPSC Teacher Vacancy 2026 के आरक्षण व Documents नियम में है।

केंद्र सरकार की नौकरी में बिहार का EWS प्रमाण पत्र चलेगा?
केंद्र की भर्तियां (UPSC, SSC, रेलवे, बैंक) और केंद्रीय संस्थानों के एडमिशन अपने नोटिफिकेशन में “Income & Asset Certificate” का एक तय प्रारूप देते हैं। बिहार में EWS के लिए RTPS पर एक ही सेवा है, इसलिए प्रमाण पत्र बनवाने के बाद उसे भर्ती के प्रारूप और वित्तीय वर्ष वाली शर्त से मिलाएं। अगर प्रारूप या वर्ष मेल न खाए, तो जारी करने वाले अंचल/अनुमंडल कार्यालय से संपर्क करें — फॉर्म भरने के बाद गलती पकड़े जाने से बेहतर है कि पहले ही जांच लें।
Bihar EWS Certificate Reject क्यों होता है? इन गलतियों से बचें
- गलत वर्ग: SC, ST, BC या EBC वर्ग के लोग EWS के लिए आवेदन करें, तो आवेदन खारिज होना तय है।
- अधूरी आय: सिर्फ वेतन लिखा और खेती, किराया या व्यापार की आय छोड़ दी — EWS में सभी स्रोतों की आय जुड़ती है।
- संपत्ति का अधूरा विवरण: परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम या दूसरी जगह की जमीन-मकान का जिक्र नहीं किया।
- निवास का सबूत नहीं: बिहार का निवासी होने का सबूत न लगाना, या विवाहित महिला का पिता के पते वाला निवास प्रमाण पत्र न देना।
- गलत अंचल: अपने स्थायी निवास वाले अंचल की जगह किसी दूसरे अंचल में आवेदन करना।
नई गाइडलाइन में जिलाधिकारियों को बिना पूरी जांच के प्रमाण पत्र जारी न करने को कहा गया है, इसलिए आधे-अधूरे आवेदन पहले से ज्यादा लौट सकते हैं।
Bihar EWS Certificate Important Advice
- संपत्ति छिपाने की गलती न करें: नई गाइडलाइन में जांच सख्त है। बाद में पकड़े जाने पर नौकरी तक जा सकती है, इसलिए जमीन-मकान का पूरा और सही विवरण दें।
- पूरे परिवार की जमीन जोड़ें: अलग-अलग जगह और अलग-अलग सदस्यों के नाम की जमीन मिलाकर देखी जाती है। सिर्फ अपने नाम की जमीन लिखना काफी नहीं।
- हर साल कैलेंडर में तारीख डालें: EWS एक साल बाद पुराना हो जाता है। जिस महीने बना, अगले साल उसी महीने से पहले नया आवेदन कर दें।
- आय प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा: आरक्षण के फॉर्म में साधारण आय प्रमाण पत्र नहीं, EWS वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र ही लगता है।
Bihar EWS Certificate – Frequently Asked Questions (FAQ)
बिहार में EWS प्रमाण पत्र कौन बनवा सकता है?
सामान्य वर्ग के वे बिहार निवासी, जिनकी परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से कम हो और जिनके पास 5 एकड़ या ज्यादा खेती की जमीन या तय सीमा से बड़ा मकान-प्लॉट न हो।
EWS प्रमाण पत्र कितने समय तक मान्य रहता है?
बिहार का EWS प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से एक साल तक मान्य माना जाता है। केंद्र की भर्तियों में आम तौर पर आवेदन वाले वित्तीय वर्ष का प्रमाण पत्र मांगा जाता है।
EWS के लिए परिवार की आय में कौन-कौन जुड़ता है?
केंद्र की परिभाषा में आवेदक, माता-पिता, 18 से कम उम्र के भाई-बहन, पति/पत्नी और 18 से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। बिहार की नई गाइडलाइन पर आई रिपोर्टों में विवाहित आवेदक के लिए पति-पत्नी और आश्रित बच्चों की आय को आधार बताया गया है।
क्या OBC या EBC वाले EWS प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं?
नहीं। EWS सिर्फ उन लोगों के लिए है जो SC, ST, BC या EBC आरक्षण के दायरे में नहीं आते।
शादी के बाद महिला का EWS प्रमाण पत्र कैसे बनेगा?
पति के साथ रहने वाली महिला का आय प्रमाण पति के अंचल से बनता है, लेकिन बिहार की निवासी होने के सबूत के लिए पिता के स्थायी निवास वाला निवास प्रमाण पत्र भी लगाना होता है।
Bihar EWS Certificate Download कैसे करें?
swcs.bihar.gov.in के सर्टिफिकेट डाउनलोड पेज पर RTPS चुनें, Application Reference Number और अंग्रेज़ी में नाम भरकर डाउनलोड करें। DigiLocker और SMS लिंक से भी मिल जाता है।
Bihar EWS Certificate Online Apply 2026: Important Links
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EWS आरक्षण का फायदा तभी मिलेगा जब प्रमाण पत्र सही, ताज़ा और सही प्रारूप में हो। नई गाइडलाइन के बाद जांच पहले से सख्त है, इसलिए आय और संपत्ति का पूरा सच भरें, हर साल समय से पहले नवीनीकरण करें और किसी भी भर्ती की आखिरी तारीख से कम से कम दो हफ्ते पहले आवेदन कर दें। बिहार के सभी प्रमाण पत्रों से जुड़े गाइड यहां देखें।
अंतिम और सटीक जानकारी के लिए कृपया serviceonline.bihar.gov.in देखें।
Reviewed by Editorial Team, Bihar Yojana Desk, schemenews.com


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