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Dakhil Kharij Status Kaise Check Kare: Bihar Bhumi Portal पर Token Number और Case Number से Mutation Status Online Check, Required Documents और Reject होने पर अपील की पूरी जानकारी

Bihar Bhumi Dakhil Kharij Status: बिहार में जमीन खरीदने के बाद सबसे जरूरी काम होता है उसका दाखिल खारिज कराना, यानी सरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम चढ़वाना। आवेदन करने के बाद ज्यादातर लोग बार-बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि उनका आवेदन किस चरण में पहुंचा है, यह घर बैठे मोबाइल से ही देखा जा सकता है।

इस आर्टिकल में हम बता रहे हैं कि टोकन नंबर और केस नंबर — दोनों तरीकों से mutation status online कैसे देखें, आवेदन में कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं, कानूनी रूप से कितने दिन में काम पूरा होना चाहिए, आवेदन रिजेक्ट होने पर कहां अपील करें और किस नंबर पर शिकायत करें। जमीन से जुड़ी बाकी सेवाओं के लिए हमारा Bihar Bhumi Jamabandi वाला आर्टिकल भी देख सकते हैं। यहां आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में बता रहे हैं ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके।

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यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के दाखिल खारिज नियमावली संबंधी प्रावधानों और आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं पर आधारित है। पूरी जानकारी यहां देखें पर उपलब्ध है।

Bihar Dakhil Kharij – Overview

जानकारीविवरण
सेवा का नामदाखिल खारिज (Land Mutation)
Launched Byराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार
राज्य/Centralसिर्फ बिहार राज्य के लिए
किसके लिएजमीन खरीदने, विरासत, दान या बंटवारे से मालिकाना हक पाने वाले रैयत
मुख्य लाभसरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज, जिससे lagan rasid, jamabandi nakal और बैंक लोन की सुविधा मिलती है
आवेदन शुल्कपोर्टल से ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क; CSC से कराने पर सेवा शुल्क लग सकता है
प्रक्रियापूरी तरह ऑनलाइन (apply online एवं status check)
निष्पादन की समय सीमाआपत्ति न होने पर लगभग 35 दिन
Status चेक करने के तरीकेToken Number और Case Number
Helplineटोल फ्री 18003456215
Official Websitebiharbhumi.bihar.gov.in
G
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Dakhil Kharij क्या है और क्यों जरूरी है?

जमीन की रजिस्ट्री हो जाने भर से आप सरकारी कागजों में उसके मालिक नहीं बन जाते। रजिस्ट्री एक अलग प्रक्रिया है और land mutation bihar यानी दाखिल खारिज अलग। दाखिल खारिज वह प्रक्रिया है जिसमें पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

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जब तक दाखिल खारिज नहीं होता, तब तक आप अपने नाम से lagan rasid नहीं कटवा सकते, jamabandi nakal में आपका नाम नहीं आता, बैंक से जमीन पर लोन लेने में दिक्कत आती है और आगे उस जमीन को बेचने में भी बड़ी अड़चन खड़ी हो जाती है। इसीलिए रजिस्ट्री के तुरंत बाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर देना चाहिए।

Dakhil Kharij Status Check करने के दो तरीके

बिहार भूमि पोर्टल पर स्टेटस देखने के दो अलग रास्ते हैं। आवेदन के तुरंत बाद मिलने वाली रसीद पर टोकन नंबर रहता है, जबकि अंचल कार्यालय में मामला दर्ज होने के बाद केस नंबर बनता है। दोनों में से जो भी आपके पास हो, उसी से स्टेटस देखा जा सकता है।

Check by Token Number

  • सबसे पहले biharbhumi.bihar.gov.in के होम पेज पर जाएं।
  • “दाखिल खारिज आवेदन स्थिति” या आवेदन ट्रैक करने वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर अपना जिला, अंचल, वित्तीय वर्ष और टोकन नंबर दर्ज करें।
  • “खोजें” पर क्लिक करते ही आपके आवेदन की मौजूदा स्थिति स्क्रीन पर आ जाएगी।

Check by Case Number

  • emutation.bihar.gov.in या बिहार भूमि पोर्टल के म्यूटेशन सेक्शन में जाएं।
  • “दाखिल खारिज की स्थिति देखें” वाला विकल्प चुनें।
  • अपना जिला, अंचल, वित्तीय वर्ष और केस नंबर दर्ज करें।
  • Search पर क्लिक करते ही पूरा विवरण खुल जाएगा, जिसमें सुनवाई की तारीख भी दिखती है।

यही दोनों तरीके हर साल एक जैसे रहते हैं। कई लोग dakhil kharij status check 2027 जैसी सर्च करते हैं, लेकिन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होता — बस स्टेटस देखते समय वित्तीय वर्ष वाले खाने में सही साल चुनना होता है, वरना आवेदन नहीं मिलेगा। पुराने आवेदन का स्टेटस देखने में सबसे आम गलती यही होती है कि लोग चालू वित्तीय वर्ष चुन लेते हैं।

Mutation Status Online में दिखने वाले शब्दों का मतलब क्या है?

स्टेटस खुलने के बाद ज्यादातर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनका आवेदन असल में कहां अटका है। नीचे आमतौर पर दिखने वाली स्थितियों का सीधा मतलब दिया गया है।

Statusइसका मतलबआपको क्या करना चाहिए
आवेदन प्राप्त / Pendingआवेदन जमा हो चुका है, जांच शुरू नहीं हुईइंतजार करें, समय सीमा गिनना शुरू करें
जांच प्रक्रिया में / Under Processराजस्व कर्मचारी या अंचल निरीक्षक जांच कर रहे हैंकागजात तैयार रखें, बुलावा आने पर तुरंत जाएं
आपत्ति दर्ज / Objectionकिसी पक्ष ने आपत्ति दी हैसुनवाई की तारीख पर सबूत के साथ हाजिर हों
अस्वीकृत / Rejectedआवेदन खारिज कर दिया गयाकारण पढ़ें, 30 दिन के भीतर अपील करें
स्वीकृत / Approvedदाखिल खारिज मंजूर हो गयानई जमाबंदी और लगान रसीद निकलवा लें

Required Documents for Bihar Dakhil Kharij

  • आधार कार्ड
  • विक्रय पत्र यानी रजिस्ट्री के कागजात
  • पिछली जमाबंदी की कॉपी
  • भू-लगान की ताजा रसीद
  • संपत्ति का पूरा विवरण (खाता, खेसरा, रकबा)
  • शपथ पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो और चालू मोबाइल नंबर

विरासत या बंटवारे के मामले में इनके अलावा वंशावली और मृत्यु प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। सभी दस्तावेज स्कैन करके साफ पढ़ने लायक PDF में रखें, क्योंकि धुंधले कागजात सबसे ज्यादा आवेदन रिजेक्ट कराते हैं।

Bihar Bhumi Portal पर Apply Online कैसे करें?

  • biharbhumi.bihar.gov.in के होम पेज पर “ऑनलाइन दाखिल खारिज करें” विकल्प चुनें।
  • नए उपयोगकर्ता Registration फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  • मोबाइल नंबर और OTP की मदद से पोर्टल में लॉगिन करें।
  • “Apply Online for Mutation” पर क्लिक करें।
  • अपना District और Circle चुनकर “Apply for New Mutation” पर जाएं।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरकर Save & Next करें।
  • सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  • Verify Mobile विकल्प से OTP के जरिए नंबर सत्यापित करें।
  • Preview & Submit पर जाकर पूरी जानकारी दोबारा जांचें।
  • Final Submit करने के बाद OTP डालकर Confirm करें।
  • अंत में मिलने वाली स्लिप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें — इसी पर टोकन नंबर रहता है।

ध्यान रखें कि यह पूरा काम अंचल कार्यालय (anchal karyalay) जाए बिना घर से हो जाता है। जिन्हें ऑनलाइन करने में दिक्कत हो, वे नजदीकी CSC से भी आवेदन करा सकते हैं।

बिहार में दाखिल खारिज में कितना समय लगता है?

यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दाखिल खारिज नियमावली में संशोधन के बाद, जिन आवेदनों पर कोई आपत्ति नहीं होती, उनके निष्पादन की समय सीमा बढ़ाकर 35 दिन कर दी गई थी। पहले यह अवधि 18 दिन थी।

वहीं जिन मामलों में किसी पक्ष की आपत्ति आ जाती है, उनके लिए समय सीमा 75 कार्यदिवस तक रखी गई है। पहले यह 60 दिन थी। यानी सामान्य मामला करीब सवा महीने में और विवादित मामला तीन महीने से कुछ ज्यादा समय में निपटना चाहिए।

अगर आपका आवेदन इस समय सीमा से ज्यादा लटका हुआ है, तो चुप मत बैठिए। जिला स्तर पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा होती है और तय समय के बाद लंबित पड़े आवेदनों पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही बनती है। ऐसे में लिखित शिकायत का असर पड़ता है।

Dakhil Kharij Reject Hone Par Kya Kare?

आवेदन खारिज होने पर सबसे पहले स्टेटस में दिया गया कारण ध्यान से पढ़ें। मोटे तौर पर दो स्थितियां बनती हैं।

छोटी गलती होने पर: अगर कोई दस्तावेज छूट गया है, फोटो धुंधली है या खाता-खेसरा में टाइपिंग की गलती है, तो आवेदन सुधार के लिए वापस कर दिया जाता है। ऐसे में गलती ठीक करके दोबारा आवेदन कर देना सबसे तेज रास्ता है।

बड़ी आपत्ति होने पर: अगर दस्तावेज या मालिकाना हक को लेकर आपत्ति है, तो दोबारा आवेदन करने से बात नहीं बनेगी। ऐसी स्थिति में रिजेक्शन के 30 दिनों के भीतर संबंधित DCLR (Deputy Collector Land Reforms) या अनुमंडल पदाधिकारी के पास अपील दायर करनी होती है। वहां भी सुनवाई न हो तो आगे ADM कोर्ट या सिविल कोर्ट का रास्ता खुला रहता है।

अपील के 30 दिन वाली समय सीमा का खास ध्यान रखें। यह अवधि निकल जाने के बाद मामला काफी लंबा और खर्चीला हो जाता है।

Dakhil Kharij Helpline Number Bihar

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़ी समस्याओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 18003456215 शुरू की है। इस नंबर पर पोर्टल की तकनीकी दिक्कत, दस्तावेज अपलोड में समस्या, विभागीय जानकारी और शिकायत — सब पर सहायता मिलती है। यह सेवा कार्यालय अवधि में उपलब्ध रहती है।

एक बात और साफ कर देना जरूरी है — कई लोग bihar bhumi app download करके काम करने की कोशिश करते हैं। Play Store पर इस नाम से कई ऐप मौजूद हैं, लेकिन वे विभाग के आधिकारिक ऐप नहीं हैं। दाखिल खारिज का आवेदन और स्टेटस हमेशा official website यानी biharbhumi.bihar.gov.in से ही देखें, किसी तीसरे ऐप पर अपने दस्तावेज अपलोड न करें।

Expert Insight: ये चार बातें आपका आवेदन बचा लेंगी

पहली बात, टोकन नंबर वाली स्लिप को रजिस्ट्री जितना ही जरूरी मानिए। आवेदन के बाद मिलने वाली इसी स्लिप से आगे सारा काम चलता है। बहुत से लोग इसे संभालकर नहीं रखते और फिर स्टेटस तक नहीं देख पाते। स्लिप की फोटो खींचकर फोन में और एक कॉपी ईमेल पर भेजकर सुरक्षित रख लीजिए।

दूसरी बात, आवेदन करने से पहले पुरानी जमाबंदी जरूर मिलाइए। सबसे ज्यादा आवेदन इसी वजह से खारिज होते हैं कि रजिस्ट्री में लिखा खाता, खेसरा या रकबा पुरानी जमाबंदी से मेल नहीं खाता। यह जांच पहले ही कर लेने से महीनों का समय बच जाता है।

तीसरी बात, बंटवारे के मामलों के लिए अब अलग व्यवस्था है। विभाग ने पारिवारिक बंटवारे से जुड़े दाखिल खारिज के लिए अलग पोर्टल की शुरुआत की है। अगर आपका मामला भाइयों के बीच बंटवारे का है, तो सामान्य म्यूटेशन के बजाय उसी रास्ते से आवेदन करने पर काम जल्दी होता है।

चौथी बात, बिचौलियों से दूर रहिए। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और निःशुल्क है, इसलिए दाखिल खारिज कराने के नाम पर हजारों रुपये मांगने वाले किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। दिक्कत आने पर सीधे हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए या अंचल कार्यालय में लिखित शिकायत दीजिए — यही सबसे सस्ता और सबसे असरदार तरीका है।

Bihar Dakhil Kharij – Frequently Asked Questions (FAQ)

Dakhil kharij status kaise check kare bihar में?

biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर जिला, अंचल, वित्तीय वर्ष और टोकन नंबर दर्ज करके स्टेटस देखा जा सकता है। केस नंबर उपलब्ध हो तो म्यूटेशन स्टेटस वाले पेज से भी स्थिति जांची जा सकती है।

Bihar bhumi mutation status check by case number कैसे करें?

पोर्टल पर “दाखिल खारिज की स्थिति देखें” विकल्प खोलें, फिर अपना जिला, अंचल, वित्तीय वर्ष और केस नंबर भरकर Search करें। इसमें सुनवाई की तारीख भी दिख जाती है।

Token number se dakhil kharij status kaise check kare?

आवेदन के बाद मिली स्लिप पर लिखा टोकन नंबर पोर्टल के आवेदन स्थिति वाले पेज पर दर्ज करें और सही वित्तीय वर्ष चुनें। स्टेटस तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा।

बिहार में दाखिल खारिज में कितना समय लगता है?

आपत्ति न होने पर निष्पादन की समय सीमा लगभग 35 दिन है, जबकि आपत्ति वाले मामलों में यह 75 कार्यदिवस तक जा सकती है। इससे ज्यादा देर होने पर अंचल कार्यालय में लिखित शिकायत करें।

दाखिल खारिज रिजेक्ट होने पर क्या करें?

छोटी गलती होने पर उसे सुधारकर दोबारा आवेदन करें। दस्तावेज या मालिकाना हक पर आपत्ति होने पर 30 दिनों के भीतर DCLR या अनुमंडल पदाधिकारी के पास अपील दायर करें।

क्या दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालय जाना जरूरी है?

आवेदन और स्टेटस चेक करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, यह सब ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन आपत्ति दर्ज होने या सुनवाई की तारीख मिलने पर हाजिर होना जरूरी हो जाता है।

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निष्कर्ष

जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज कराना उतना ही जरूरी है जितना रजिस्ट्री खुद। अच्छी बात यह है कि अब आवेदन से लेकर स्टेटस देखने तक सब कुछ घर बैठे हो जाता है और इसके लिए किसी बिचौलिये की जरूरत नहीं। आज ही अपना टोकन या केस नंबर लेकर स्टेटस जांच लीजिए — अगर आवेदन 35 दिन से ज्यादा लटका है या रिजेक्ट हो चुका है, तो देर करना सबसे महंगा पड़ता है, क्योंकि अपील की 30 दिन वाली समय सीमा निकलने के बाद रास्ता लंबा और खर्चीला हो जाता है।

अंतिम और सटीक जानकारी के लिए कृपया biharbhumi.bihar.gov.in देखें।

Reviewed by Editorial Team, Bihar Yojana Desk, schemenews.com

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